Why do I need OCI?
भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय पासपोर्ट धारण करना या प्राप्त करना तथा भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करना भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत एक अपराध है, और दंडनीय है। भारतीय कानून के अनुसार भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने विदेशी राष्ट्रीयता हासिल कर ली है, को अपनी नागरिकता का त्याग करना होता है और विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के 3 महीने के अंदर भारतीय पासपोर्ट को निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट पर रद्द करवाना होता है। इस प्रकार भारतीय पासपोर्ट के रद्द होने पर एक त्याग प्रमाणपत्र दिया जाता है। विदेशी नागरिकता लेने के बाद अगर सम्बंधित व्यक्ति भारतीय नागरिकता के त्याग में देरी करता है तो उसमे उसे दंड लग सकता है।
OCI क्या है ?
OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या प्रवासी भारतीय मूल के लोगों, उनके जीवनसाथी और बच्चो के लिए उपलब्ध एक स्थायी visa है जो उन्हें अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इस के साथ साथ OCI Card के धारक को India की यात्रा करने और रहने में कोई रोक टोक नहीं होती।
ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करने के लाभ:
OCI कार्ड धारक को India आने के लिए visa की जरुरत नहीं होती और ये धारक को कभी भी, कितनी ही बार और कितनी ही लम्बी समय के लिए भारत में रहने का अधिकार देता है। हालांकि इसके लिए जरूरी होता है की धारक का OCI कार्ड expired न हो चूका हो।
जहाँ विदेशियों को एक समय इंडिया में रहने के पश्चात् पुलिस के पास जाकर अपनी रिपोर्ट करानी होती है वही OCI कार्ड धारक को ऐसा नहीं करना होता।
OCI कार्ड का धारक कृषि या वृक्षारोपण होने वाली जमीनों को छोड़कर, वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों में NRI ही की तरह निवेश कर सकता है।
OCI कार्ड कितने साल तक मान्य रहता है।
OCI कार्ड की वैधता 10 वर्ष की होती है और एक बार लागू होने के बाद धारक 10 सालो में अनगिनत भारत की यात्राएं कर सकता है या रह सकता है। लेकिन एक OCI के लिए apply करने वाले इस बात का ध्यान दे की अगर आप 20 साल से कम या 50 साल से अधिक उम्र के है तो इस उम्र के applicants को हर बार अपने OCI card को renew कराना होगा जब वो अपने passport को renew कराते है। ऐसा इस लिए जरूरी किया गया है ताकि इस आयु वर्ग में चेहरे की रूप रेखा में जो बार-बार परिवर्तन होते है उसके साथ सामंजस्य किया जा सके।
How to apply and supporting documents
ओसीआई आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज:
सभी आवेदकों को वेबसाइट https://passport.gov.in/oci/ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
दो फोटो जो साइज में 2 inch x 2 inch की हो। (एक clear और light background पर ली गयी पासपोर्ट साइज की फोटो ले जो पुरानी न हो)
आवेदक का विदेशी पासपोर्ट
Naturalization का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
आवेदक, जिन्होंने विदेशी नागरिकता naturalization के द्वारा प्राप्त की हो उन्हें इसके original certificate के साथ इसकी फोटोकॉपी जमा करवानी होती है।
इसके साथ ही भारतीय पासपोर्ट (मूल) का एक Surrender Certificate जमा करना आवश्यक है।
एक बार application जमा हो जाने के बाद आपको original documents और इनकी फोटोकोपिया के दोनों सेट जमा करवाने होते है। भारतीय दूतावास आपके दिए हुए original documents को देखने और संतुष्ट होने के बाद मूल वापस कर देता है। दस्तावेज की सभी फोटोकॉपीया सेल्फ अटेस्टेड (आपके खुद के द्वारा प्रमाणित) होनी चाहिए।
Rules for different time of obtaining an Indian passport
जिन आवेदकों ने मई 2010 के बाद विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त की है, उन्हें original surrender सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, हालांकि, यदि आवेदक पासपोर्ट के गुम हो जाने के कारण Surrender Certificate प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो उसे भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र का त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे आवेदक जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, और जिन्होंने मई 2010 से पहले विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली थी, लेकिन किसी कारणवश वे भारतीय पासपोर्ट के समर्पण के लिए इसे प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं (पासपोर्ट के खो जाने से कारणों के कारण), तो उन्हें अनिवार्य रूप से अपने पासपोर्ट से सम्बंधित जानकारियों और दस्तावेजों के साथ, जैसा की नीचे लिखा हुआ है, स्थानीय अधिकारियों से नोटरीकृत किये हुए हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
आवेदक जो भारत में पैदा हुए थे पर जिन्होंने और कभी भी भारतीय पासपोर्ट नहीं बनाया था और माता-पिता के भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की थी, उन्हें नीचे बताए गए अन्य आवश्यक दस्तावेजों और एक हलफनामा के साथ इस बात की जानकारी देनी होगी की इन्होने किस तरह से विदेश यात्रा की।
भारतीय मूल के अन्य आवश्यक दस्तावेज।
निवास प्रमाण पत्र (original)
या
भारतीय नगर पालिका या पंचायत से जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र। नगर पालिका/पंचायत आदि से हाल ही में जारी जन्म प्रमाण पत्र (पोस्ट डेटेड जन्म प्रमाण पत्र) जिसका सत्यापन (attest) क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो और इसपर प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम, मुहर, और संपर्क टेलीफोन नंबर भी हो।
या
स्कूल छोड़ने का original प्रमाण पत्र
इंडियन Post dated school सर्टिफिकेट। या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो उस इलाके के शिक्षा निदेशक / जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर द्वारा नाम, मुहर, और संपर्क टेलीफोन नंबरों के साथ प्रमाणित होना चाहिए।
या
कृषि भूमि दस्तावेज।
भारत या विदेश में जन्मे और माता-पिता/दादा-दादी/पति/पत्नी के आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेज:
वे आवेदक जो भारत या विदेश में पैदा हुए हैं और अपने माता-पिता, दादा-दादी, पति/पत्नी के भारतीय मूल के होने के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
अपने माता-पिता/दादा-दादी/पति/पत्नी के पूर्ण संस्करण वाले जन्म प्रमाणपत्र और विवाह प्रमाण पत्र और इनकी फोटोकॉपी और आवेदकों द्वारा उनके साथ अपने संबंध को साबित करने के लिए उनके माता-पिता/दादा-दादी/पति/पत्नी का भारतीय मूल का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
किसी अन्य विदेशी मूल के आवेदक के लिए जन्म प्रमाण पत्र पूर्ण संस्करण में होना चाहिए और एक प्रतिष्ठित और पंजीकृत अनुवाद कंपनी से इसका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए।
माता-पिता के आधार पर OCI आवेदन करने वाले आवेदकों को अपने माता-पिता के पूर्ण जन्मपत्र, जिसमे उनका पूर्ण विवरण हो, के साथ-साथ उनके भारतीय मूल के होने का प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा।
दादा-दादी के आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:
आवेदक का पूर्ण संस्करण वाल जन्म प्रमाण पत्र
आवेदक के माता-पिता का पूर्ण संस्करण वाले जन्म प्रमाण पत्र
और दादा-दादी का भारतीय मूल के होने का प्रमाण पत्र।
जीवनसाथी के आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों को भारतीय मूल के पति या पत्नी के प्रमाण के साथ अपना पंजीकृत विवाह और जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
भारतीय पासपोर्ट की प्रति या भारतीय साम्राज्य के पासपोर्ट की प्रति (अगर पासपोर्ट ब्रिटिश साम्राज्य के समय में जारी हुआ था) जिसमे (धारक की स्थिति “जन्म से भारतीय” या ” ब्रिटिश संरक्षित भारतीय राज्य का मूल निवासी”) हो। लेकिन अगर ब्रिटिश साम्राज्य के काल के पासपोर्ट में आवेदक की स्थिति अगर ‘ब्रिटिश विषय’ कहकर लिखी हुई हो तो इसे OCI आवेदन के लिए नहीं किया जाएगा।
या
Original भारतीय जन्म प्रमाण पत्र / शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि पोस्ट-डेटेड है, तो जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर को उसी जिले के जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
या
आवेदक या उसके माता-पिता/दादा-दादी का भारत में संबंधित सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र भी भारतीय मूल के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
जीवनसाथी के आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों अपना पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र जमा करना होगा। और इसके साथ ही आवेदन की प्रस्तुति से तुरंत पहले विवाह को पंजीकृत और निरंतर निर्वाह हुए कम से कम 2 हो चुके हो।
नाबालिग बच्चों के लिए आवेदन
नाबालिग बच्चो के लिए उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा उनके माता-पिता को सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को स्व-सत्यापित (self-attest) के साथ साथ अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी पेश करनी होगी। यदि माता-पिता के पास भारतीय पासपोर्ट है तो इसका बायो पेज (फोटो पेज) की फोटोकॉपी और अंतिम पेज जिसमे पता लिखा हो उसे भी पेश करना होगा।
विदेशी राष्ट्रीयता रखने वाले नाबालिग बच्चे और जिनके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है या दोनों या एक माता या पिता ओसीआई कार्ड धारक हैं, ओसीआई कार्ड के लिए पात्र हैं।
यदि नाबालिग बच्चों के माता-पिता में से कोई एक पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिक है, तो ये बच्चे ओसीआई के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन पत्र कैसे भरें?
आवेदकों को वेबसाइट https://passport.gov.in/oci/ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और सहायक दस्तावेजों के साथ मुद्रित आवेदन पत्र जमा करना होगा।
आवेदकों को आवेदन पत्र के दो सेट जमा करने होंगे।
For further information:
http://mha1.nic.in/pdfs/GuidelinesOCI.pdf