अगर किसी Indian Passport पर ECR (Emigration Check Required) की stamp लगी हुई है तो इसका मतलब होता है की इसके passport धारक को कुछ देशो में जाने से पहले Protector of Emigrants (POE) के विभाग से, जो प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (Ministry of Overseas Indian Affairs) कार्यालय के अन्तर्गत आता है), से “उत्प्रवास अनुमति ” प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है।
अगर सीधे सादे शब्दो में कहा जाये तो ECR वाले पासपोर्ट वालो को कुछ देशो में जाने से पहले वो उस देश में जा सकते है या नहीं इस बात की अनुमति या “Emigration Clearance” प्रवासी संरंक्षम विभाग (Protector of Emigrants (POE) से लेनी पड़ती है ।
ECR stamp लगने का प्रमुख कारण passport धारक की शैक्षिक योग्यता का कम या न होना होता है और “Emigration Clearance” इस लिए लेना जरूरी होता है ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके की विदेश जाने वाले को कही गैर क़ानूनी या अनधिकृत रूप से विदेश तो नहीं ले जाया जा रहा और उन्हें श्रम शोषण जैसी परेशानी से बचाया जा सके.
वर्तमान में ऐसे 18 देश है जहाँ ECR passport धारको को “Emigration Clearance” लेने की आवश्यकता होती है । इन देशो में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब (केएसए), कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, ब्रुनेई, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड है । इराक जाने पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है ।
ECR खास कर के रोजगार के लिए दूसरों देशो में जाने वाले कम या अशिक्षित व्यक्ति पर ही विशेष रूप से लागू होती है और अगर यात्रा का प्रयोजन रोजगार नहीं है तो प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (the Ministry of Overseas Indian Affairs (Emigration Policy Division) ने अक्टूबर 2007 से ECR passport धारको को वैध पासपोर्ट, वैध वीजा और वापसी की टिकेट के होने पर ECR Passport पर लगी इस पाबंदी को हटा लिया है ।